When working with ITR 2025, वार्षिक आयकर रिटर्न फॉर्म जो वित्तीय वर्ष 2024‑25 की कमाई को आयकर विभाग में दर्ज करता है. Also known as आयकर रिटर्न फ़ाइलिंग 2025, it आयकर रिटर्न, व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा आय के विवरण को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है. इस टैग पेज में हम वित्तीय वर्ष 2024‑25, साल 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का अवधि जिसका आयकर गणना में उपयोग होता है की प्रमुख बातें, प्रमुख छूट और ऑनलाइन फाइलिंग के कदमों को कवर करेंगे.
पहला कदम है सही फ़ॉर्म चुनना – सैलरीपर्सन के लिये ITR‑1, फ्रीलांस या व्यापारिक आय वाले के लिये ITR‑3 या ITR‑4. इस चयन पर निर्भर करता है कि आप टैक्स छूट, धारा 80C, 80D, 80G आदि के तहत उपलब्ध कटौतियों का दावा कैसे करेंगे. उदाहरण के तौर पर, 1.5 लाख रुपये तक का PF, जीवन बीमा या ELSS निवेश 80C के तहत कट जाता है, जिससे कुल टैक्स बोझ घटता है.
दूसरा, दस्तावेज़ तैयार रखना जरूरी है – फ़ॉर्म 16, फ़ॉर्म 16A, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाणपत्र और प्रॉपर्टी से जुड़े स्लिप्स. इनको एक ही फोल्डर में रख कर आप ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा एंट्री के समय समय बचा सकते हैं. पोर्टल में डिजिटल सिग्नेचर या OTP के जरिए वैरिफ़िकेशन आसान हो जाता है, और आपका रिटर्न तुरंत प्रोसेस हो जाता है.
तीसरा, डेडलाइन ना भूलें. 2025 में व्यक्तिगत टैक्स फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है. यदि देर से फाइलिंग करते हैं तो लेट फ़ी और इंटरेस्ट लग सकता है. साथ ही, यदि आप रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं, तो जल्दी फाइलिंग से रिफंड प्रोसेसिंग तेज़ होती है. कई बार रिफंड केवल 2‑3 हफ्ते में बैंक खाते में पहुंच जाता है.
आख़िर में, एक बार फाइलिंग हो जाने के बाद आयकर अधिनियम, भारत में आयकर से जुड़े नियमों का मुख्य स्रोत के अपडेट को फॉलो करना न भूलें. हर साल बजट में नई छूट या दरें जोड़ी जाती हैं, और 2025 में कुछ विशेष वर्गों के लिये श्रेणी‑विशेष स्लैब भी पेश किए गए हैं. इन बदलावों को समझने से आप अगली बार और बेहतर योजना बना सकते हैं.
अब जब हमने ITR 2025 की बेसिक परिभाषा, फॉर्म चयन, दस्तावेज़, डेडलाइन और छूट की पूरी ओवरव्यू दी, तो नीचे आप देखेंगे कि हमारे टैग पेज पर कौन‑कौनसी ख़ास खबरें और टॉपिक हैं – चाहे वो टैक्स‑संबंधी अपडेट हों, ओवरड्राफ्ट के बारे में सूचना, या सेक्टर‑विशेष आयकर रिटर्न के केस स्टडी. इन लेखों को पढ़ते रहें, ताकि आप हर साल की फ़ाइलिंग बिना झंझट के कर सकें.
FY 2024‑25 के लिए ऑडिट वाले करदाताओं को ITR 2025 फाइल करने की नई अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है। बिना ऑडिट के करदाताओं को 16 सितंबर तक रिटर्न जमा करना होगा। सेक्शन 44AB के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी इसी तारीख तक चाहिए। देर से फाइलिंग पर ब्याज, लेट फाइलिंग फीस और 271B के तहत दंड लग सकते हैं। अतः समय पर तैयारी और सही फाइलिंग के लिए विशेषज्ञों की सलाह अनिवार्य है।
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